चेंबर की असाधारण सभा को लेकर सोमानी ने की फिर आपत्ति, रजिस्ट्रार से भी आग्रह किया

ग्वालियर। चेंबर आफ कामर्स में असाधारण सभा 21 दिन बाद बुलाये जाने की मांग करने वाले चेंबर सदस्य विजय सोमानी ने आज फिर एक पत्र सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी को दिया हैं। जिसमें कहा गया कि चेंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों द्वारा आपके निर्देशों का पालन न कर पंजीकृत विधान के अनुसार निर्णय नहीं लिया हैं। चेंबर पदाधिकारियों ने चेंबर के विधान का अपने हितों को साधते हुये गलत रूप से अर्थ निकालकर प्रार्थी के पत्र का जबाब दिया है, जो संस्था के पंजीकृत विधान के विपरीत हैं। 
चेंबर सदस्य विजय सोमानी मेसर्स सोमानी ब्रदर्स ने पत्र की प्रति रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी भोपाल को भी अर्जेन्ट भेजी है। उसमे कहा गया कि चेंबर सचिवालय ने संस्था का संविधान न मानते हुये अपनी मनमर्जी की है। संस्था के पंजीकृत विधान की धारा 13 (1), 13 (2) का अवलोकन करें। श्रीमान देखे कि चेंबर ने अपने दिनांक 9 जून 2026 में इस धारा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। यह कि 12 जून 2026 को संस्था के पदाधिकारियों ने अपने हित के लिये असाधारण सभा बुलाने के लिये जो पत्र जारी किया है, वह पत्र संस्था के वायलाज की धारा 13 का एवं 13 (1) व 13 (2) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हैं। अतः श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन है कि चेंबर के पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि वह संस्था के पंजीकृत विधान की धारा 13, 13 (1) व 13 (2) का पालन करते हुये 12 जून 2026 की असाधारण सभा तत्काल स्थगित करें। इस पत्र के बाद अब सब रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी बीएस सोलंकी व रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी भोपाल की ओर पूरी निगाहें टिकी है कि वह अब क्या निर्णय लेते हैं। 

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