दतिया उपचुनाव में मतदान के पात्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत मध्यप्रदेश के मतदाताओं को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
ग्वालियर। दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के तहत 30 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए उत्तर प्रदेश में आजीविका के संबंध में कार्यरत मध्यप्रदेश के मतदाताओं को मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया है।
यह आदेश मध्यप्रदेश के उन सभी मतदाताओं पर लागू होगा, जो उत्तरप्रदेश में दैनिक श्रमिक सहित अन्य रोजगार के माध्यम से कार्यरत हैं और दतिया विधानसभा उप निर्वाचन में मतदान करने के पात्र हैं। साथ ही सभी नियंत्रक प्राधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं सुगमता से उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश प्रसारित किए हैं। झाँसी तथा ललितपुर के जिला अधिकारी को पालन के लिये विशेष निर्देश दिए गए हैं।