भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 02 प्रकरणों में आरोपियों को मिली सजा

सागर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 02 प्रकरणों में माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। 

प्रकरण क्रमांक -01
न्यायालय- विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्री शहाबुद्दीन हाशमी जी जिला सागर।
आरोपी- 1. नितिन रैकवार सहायक ग्रेड 3 कृषि उपज मंडी बीना जिला सागर। 2. नवल सिंह रघुवंशी सचिव कृषि उपज मंडी बीना जिला सागर।
घटना का विवरण   
आवेदक गोविन्द वल्लभ द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि इसके द्वारा क्रय किए गए 1686 क्विंटल गेहूं व मसूर को मंडी के रिकार्ड में दर्ज करने एवं अनुज्ञा जारी करने के एवज में आरोपीगण द्वारा प्रति क्विंटल 5 रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी नितिन रैकवार को ट्रैप दिनांक 12.06.2023 को 8430 रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 13.05.2026 को पारित निर्णय में आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000-10000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
 
प्रकरण क्रमांक -02
न्यायालय-  विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्री राजकुमार गुप्ता जी जिला टीकमगढ़।
आरोपी- सरजू विश्वकर्मा तत्कालीन रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बड़माडई खास जिला टीकमगढ़।
घटना का विवरण   
आवेदक करन सिंह यादव द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि इसकी मां ग्राम पंचायत की सरपंच है, उनकी तरफ से यह कार्य देखता है। पंचायत में हुए कार्यों और नए मस्टर रोल निकालने के एवज में सरजू विश्वकर्मा द्वारा 50000 रूपये की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी को ट्रैप दिनांक 11.11.2017 को  25000 रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।  समस्त कार्यवाही एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 11.05.2026 को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं  2000 के अर्थदंड, धारा 13(1)डी,  पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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