मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ उठाएं पात्र परिवार: कलेक्टर श्रीमती चौहान
ग्वालियर। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिक दंपतियों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है, जिनकी संतान के रूप में केवल बेटी या बेटियाँ हैं। योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के पात्र नागरिकों से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह योजना केवल पुत्री वाले वरिष्ठ नागरिक अभिभावकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। पात्रता के अनुसार दंपति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा संतान के रूप में केवल बेटी या बेटियाँ हों और कोई जीवित पुत्र न हो। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवेदन के साथ मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण, आयु संबंधी प्रमाण-पत्र, आयकरदाता नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र, पासपोर्ट आकार के तीन फोटो, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होंगे। योजना के तहत स्वीकृत हितग्राहियों को 600 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि राज्य स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। योजना के नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर हैं।