चेंबर सोसायटी के पत्र पर कोई जबाब नहीं, सब रजिस्ट्रार बोले कोई भ्रम है तो बैठक में उठाये

ग्वालियर। मप्र चेंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के चुनावों को आगे बढ़ाने को लेकर चल रहे मामले में 12 जून को असाधारण सभा की बैठक चेंबर भवन में आयोजित होगी। इधर शिकायतकर्ता विजय सोमानी के दूसरे अपील पत्र पर सब रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी ग्वालियर व रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी भोपाल से कोई जबाब नहीं आया है। वहीं सब रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी बीएस सोलंकी ने कहा है कि चेंबर के संविधान में साधारण व असाधारण सभा की व्याख्या से सदस्यों को अगर भ्रम है तो वह यह मुददा चेंबर में उठाये। हमने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 12 में असाधारण सभा की बैठक 21 दिन के भीतर व धारा 13 (1) में वार्षिक साधारण सभा का सूचना पत्र 21 दिन पूर्व देना आवश्यक है, वहीं 13 (2) में लिखा है असाधारण सभा आमंत्रित करने की सूचना बैठक के दिनांक से 21 दिन पूर्व प्रसारित की जायेगी। 
सब रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी ने कहा कि धारा 12(3) में लिखा है कि असाधारण सभा बुलाने के लिये 101 सदस्यों के हस्ताक्षर से पत्र प्राप्त होने पर, ऐसा पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर असाधारण सभा बुलाना अनिवार्य होगा। इस मामले में भी सूत्रों का कहना है कि 116 सदस्यों के पत्र के कारण चेंबर आफ कामर्स ने धारा 12(3) के तहत ही 21 दिन के भीतर बैठक बुलाई है। सब रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी ने कहा कि असाधारण सभा को लेकर दिक्कत है तो वह बैठक में उठाये, हमने अपनी कार्रवाई विधान अनुसार ही की है। 

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