मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटा, 15 दिन के लिये खुलेगी विंडो
मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 से 15 जून तक खोले जा रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने नई स्थानांतरण नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लंबे समय से ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। तबादलों के लिये विंडो 1 से 15 जून तक खुली रहेगी। इस अवधि के दौरान राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारी स्वैच्छिक और प्रशासनिक दोनों तरह के ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई नीति के तहत यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपना तय लक्ष्य पूरा नहीं करता है, तो उसे प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों का तबादला 3 साल की अवधि पूरी होने से पहले भी किया जा सकेगा। महिला कर्मचारियों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ट्रांसफर नियमों में विशेष राहत दी गई है। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मंत्रालय के कर्मचारियों को इस सामान्य नीति से बाहर रखा गया है। इनके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति से अलग नियम लागू किए जा सकते है।