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ट्रेड लायसेंस के लिए व्यवसाईयों को बाध्य नहीं किया जाए : MPCCI

ग्वालियर। नगर-निगम के कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों में पहुँचकर, व्यवसाईयों को ट्रेड लायसेंस बनवाने के लिए ‘सूचना-पत्र’ दिए जा रहे हैं और उन पर ‘ट्रेड लायसेंस’ बनवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है । नगर-निगम की इस कार्यवाही का “म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री” ने पुरजोर विरोध करते हुए इस प्रक्रिया को तत्काल रोके जाने की माँग की गई है ।
चेम्बर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि शहर के व्यवसाईयों द्वारा अपने कारोबार का ‘शॉप एक्ट’ में पंजीकरण कराया गया है और इसके साथ ही उनके द्वारा ‘उद्यम पंजीयन’ भी मौजूद है । बावजूद इसके नगर-निगम के कर्मचारियों द्वारा व्यवसाईयों को ‘ट्रेड लायसेंस’ बनवाने के लिए दबाव बनाना गलत है । इस प्रकार की कार्यवाही पूर्व में भी नगर-निगम द्वारा की गई थी, जिसका चेम्बर ऑफ कॉसर्म द्वारा विरोध किए जाने पर इसे रोक दिया गया था ।
पदाधिकारियों ने कहा है कि यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि आखिर व्यवसाई कितने प्रकार के लायसेंस बनवाए और फिर उन्हें समय-समय पर रिन्यू कराए अथवा वह अपना व्यवसाय का संचालन करे । इसलिए नगर-निगम द्वारा शहर के व्यवसाईयों को ‘ट्रेड लायसेंस’ के नाम से भयभीत करने की कार्यवाही को तत्काल रोका जाए क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही से व्यवसाईयों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है तथा इस प्रकार की नाराजगी आंदोलन को जन्म देती हैं, जो कि काफी पीढ़ा दायक होती है ।

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