राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दो सत्रों में होगी
- ग्वालियर में 17 परीक्षा केन्द्र बनाए गए
ग्वालियर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार 26 अप्रैल को दो सत्रों में होगी। इस परीक्षा के लिये ग्वालियर में 17 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 6036 अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं। रविवार 26 अप्रैल को परीक्षा का पहला सत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरा सत्र दोपहर 2.15 बजे से अपरान्ह 4.15 बजे तक होगा। इस बार सभी परीक्षा केन्द्र सीसीटीव्ही कैमरों की निगरानी में रहेंगे।
ग्वालियर में राज्य लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र.-113 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कलेक्ट्रेट के अधीक्षक आईआर भगत को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है। यह कंट्रोल रूम 26 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से परीक्षा समाप्ति तक कार्यशील रहेगा। कलेक्ट्रेट में बनाए गए डिजिटल कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केन्द्रों की निगरानी सीसीटीव्ही कैमरों के माध्यम से की जायेगी। परीक्षा संबंधी कार्य व शिकायत के संबंध में कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकेगा। जिले में परीक्षा पर नजर रखने के लिये राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से श्री के के शर्मा सेवानिवृत सदस्य लोक सेवा आयोग व विधि अधिकारी श्रीमती अनीता शुक्ला को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा के नोडल अधिकारी का संयुक्त कलेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना होगा। उन्होंने बताया कि प्रातः 9.45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
परीक्षा कक्ष में यह वस्तुएँ प्रतिबंधित रहेंगीं
परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि परीक्षा कक्ष में पेंसिल, रबर (इरेजर), व्हाइटनर, स्केल, बैग्स व पठन सामग्री नहीं ले जाई जा सकेगी। इसी तरह मोबाइल फोन, पेनड्राइव, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, हैंडफ्री, डिजिटल घड़ी, स्मार्ट घड़ी, एनालॉग घड़ी एवं अन्य ऐसे इलेक्ट्रोनिक उपकरण जो संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, वे भी प्रतिबंधित रहेंगे। बालों को बांधने वाले क्लचर, बक्कल, हाथ के बैंड, हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक बैंड, चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बैल्ट, कफलिंक, धूप का चश्मा, पर्स व वॉलेट एवं टोपी भी प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा चाबी, लाइटर्स, शार्पनर, ब्लैड तथा अन्य कीमती सामान प्रतिबंधित रहेंगे। जूते-मोजे पहनकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश निषिद्ध रहेगा। अभ्यर्थी चप्पल और सेंडल पहनकर परीक्षा कक्ष में आ सकेंगे। हिजाब, पगड़ी, पल्ला, हाथ में बंधे धागे व बंधन (कलावा), ताबीज एवं अन्य धार्मिक मान्यता की वस्तुओं का सम्मानपूर्वक सूक्ष्मता से परीक्षण किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी पूरी गरिमा के साथ महिला शासकीय सेवकों द्वारा की जायेगी। धार्मिक धागे व महिलाओं के आभूषण उतारे नहीं जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे व चुन्नियां भलीभांति जांच के बाद तुरंत वापस की जायेंगीं।
परीक्षा कक्ष में इन वस्तुओं को ले जाने की रहेगी अनुमति
ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, गोले बनाने के लिये निर्धारित स्याही का पेन, स्वयं का फोटोग्राफ (यदि आवश्यक हो), पानी की पारदर्शी बोतल, दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु उनके लिये आवश्यक सामग्री एवं अन्य ऐसी सामग्री जो ई-प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट हो।