उच्च न्यायालय से राहत: सनवैली सहकारी समिति पर भंग आदेश पर स्थगन
ग्वालियर। सनवैली रेजीडेंसी रहवासी सहकारी समिति मर्यादित ग्वालियर को भंग करने के सहकारी विभाग द्वारा 2 अप्रैल को जारी आदेश पर आज माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने स्थगन आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से सनवैली सोसाइटी के रहवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रहवासियों ने इसे सत्य की विजय बताते हुए सहकारी विभाग के एकतरफा निर्णय पर लगी रोक का स्वागत किया। इस केस की पैरवी एडवोकेट राघवेंद्र दीक्षित जी ने की थी।
निर्णय के पश्चात सनवैली परिसर में उत्सव जैसा वातावरण रहा। बड़ी संख्या में रहवासियों ने एकत्र होकर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज बंसल, पूर्व अध्यक्ष एवं संचालक गिरीश अग्रवाल, संचालक के.सी. माखीजा सहित संजय वासवानी एवं राजीव गुप्ता अंजली दुबे एवं इंदिरा जयंत जी का फूलमालाओं से स्वागत किया तथा मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहवासियों में ध्यानेंद्र सिंह (डिम्पल चौहान), संदीप भदौरिया, शैलेन्द्र चौहान, पवन चौहान, सुशील गोयल, नरेंद्र खाटूजा, अभिषेक गोयल, अजय सिंघल, अनीस माखीजा, जितेंद्र सिंह चौहान, अमित अग्रवाल (सीए), उत्तम जैन, अजय पनगडिया, मनुज सिंघल सहित अन्य अनेक रहवासी शामिल रहे। रहवासियों ने समिति के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए भविष्य में और अधिक लगन एवं तीव्रता से कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष पंकज बंसल एवं पूर्व अध्यक्ष गिरीश अग्रवाल ने सभी सहयोगियों एवं रहवासियों को आश्वस्त किया कि समिति सदैव रहवासियों के हित में कार्य करते हुए सनवैली सोसाइटी को एक आदर्श एवं सुव्यवस्थित सोसाइटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।