सम्पत्तिकर नामांकन 1 अगस्त से होगा ऑनलाइनः निगमायुक्त संघ प्रिय
ग्वालियर। नागरिक सेवाओं की प्रक्रिया को यूजर फ्रेंडली एवं सरल बनाने के क्रम में नगर निगम द्वारा सम्पत्तिकर नामांतरण की प्रक्रिया 1 अगस्त से पूर्णतः ऑनलाइन कर दी है। जिसमें जनमित्र केन्द्र पर नामांतरण हेतु आने वाले आवेदन को जनमित्र प्रभारी एवं सम्पत्ति कर कर संग्रहक द्वारा ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराया जाकर आगामी प्रक्रिया की जाएगी।
निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में सम्पत्ति कर विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि आज 1 अगस्त के बाद नामांकन का कोई भी प्रकरण ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। नागरिकगण ऑनलाइन नामांकन की सुविधा का लाभ गूगल में ई नगर पालिका सर्च कर म.प्र. शासन के ई-नगर पालिका पोर्टल को डाउनलोड कर उठा सकते हैं। नागरिक पोर्टल, एप पर आनलाईन सम्पत्तिकर, निर्धारित आवेदन शुल्क, विज्ञप्ति चालान राशि का आनलाईन भुगतान, नामांकन हेतु आवश्यक विवरण, आवश्यक दस्तावेज पी.डी.एफ. फार्मेट में अटैच कर आनलाईन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते ही आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर आवेदन की प्राप्ति रसीद एवं लिंक प्राप्त होगी जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। नागरिकों द्वारा ऑनलाइन भरे हुए आवेदन संबंधित वार्ड के कर संग्रहक (क्रियेटर) के ई-नगर पालिका कंसोल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक द्वारा क्षेत्र, वार्ड पर स्थित जनमित्र केन्द्र पर लगी चेक लिस्ट, सूची अनुसार आवेदन, आवश्यक दस्तावेज, विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु ई-नगर पालिका पोर्टल के विविध काऊंटर, रसीद कट्टे, बैंक के क्यू आर कोड से चालान राशि 2000 रूपये की स्लिप आवेदन के साथ संलग्न कर अथवा आवेदक द्वारा स्वयं प्रकाशित विज्ञप्ति सहित भी आवेदन किया जा सकेगा। जनमित्र प्रभारी आवेदन स्वयं अथवा संबंधित कर संग्रहक से चेक कराकर आवेदन शुल्क राशि 50 रूपये प्राप्त कर नामांकन आवेदन को रजिस्टर में पंजीबद्ध करना सुनिश्चित करेंगे एवं निर्धारित 2 दिवस की अवधि में कर संग्रहक को नामांकन आवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
निगमायुक्त संघ प्रिय ने निर्देशित किया है कि जनमित्र केन्द्र पर गुरूवार को प्राप्त आफलाईन आवेदनों का निराकरण पूर्वानुसार कार्यवाही कर किया जाकर ई-नगर पालिका पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराया जायेगा। कार्यवाही से पूर्व कर संग्रहक आवश्यकतानुसार भूमि, भवन के संबंध में पटवारी टीप सम्पत्ति के विवरण सहित प्राप्त कर अपने ई-नगर पालिका कंसोल पर अन्य दस्तावेज वाले कॉलम में ही पी.डी.एफ. फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। एक अगस्त से कोई भी नामांकन आवेदन आफलाईन प्राप्त नहीं किया जाये, यह समस्त कर संग्रहक, जनमित्र प्रभारी, राजस्व निरीक्षक सुनिश्चित करेंगे। यदि निरीक्षण में यह पाया जाता है कि किसी प्रकरण को आदेश दिनांक के पश्चात आफलाईन दर्ज कराया गया है तो संबंधित कर संग्रहक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।