जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, कृषि उपसंचालक ने क्षेत्र में लिया जायजा
- बिना एसएमएस के हार्वेस्टर पर होगी कार्रवाई
ग्वालियर। जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा कलेक्टर के आदेश परिपालन में सभी तहसीलों में निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
नियम के अनुसार हार्वेस्टर में भूसा पराली प्रबंधन इकाई लगाना अनिवार्य है। बिना एसएमएस के हार्वेस्टर संचालन पर जुर्माना एवं वैधानिक कार्रवाई होगी। वहीं नरवाई जलाने पर भूमि के रकबे के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी - 2 एकड़ तक 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 5000 और 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रुपये प्रति घटना। इसी क्रम में कृषि उप संचालक भानु प्रकाश शर्मा स्वयं कृषि यांत्रिकी टीम के साथ क्षेत्र में मौका मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने खेतों में चल रहे हार्वेस्टरों का निरीक्षण किया और किसानों को फसल अवशेष न जलाने की समझाइश दी। किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा रथ यात्रा भी निकाली गई।