लापरवाह जिला कोषालय अधिकारी निलंबित

ग्वालियर| संभागीय आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने जिला कोषालय अधिकारी अशोकनगर  जितेन्द्र कुमार आर्य को निर्वाचन आयोग, शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों पर ध्यान न दिया जाकर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में स्वेच्छाचारिता और लापरवाहीपूर्वक तरीके से कार्य किए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण 1956 के नियम का उल्लंघन और कदाचार की श्रेणी में मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में जिला कोषालय अधिकारी का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर रहेगा तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। 
संभागीय आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने जिला कोषालय अधिकारी जितेन्द्र सिंह आर्य को निलंबित करने के फलस्वरूप जिला कोषालय अधिकारी अशोकनगर का प्रभाव आगामी आदेश तक जिला पेंशन अधिकारी अशोकनगर रविन्द्र सूर्यवंशी को सौंप दिया है। कलेक्टर अशोकनगर के प्रतिवेदन पर संभागीय आयुक्त द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर अशोकनगर द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया है कि जिला कोषालय अधिकारी अशोकनगर द्वारा निर्वाचन आयोग, शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की निरंतर अवहेलना की जाकर निर्वाचन कार्य को प्रभावित किया जा रहा था तथा इनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

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